आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान बन चुका है। बैंक में खाता खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, निवेश करना हो या बड़ी रकम का लेन-देन—हर जगह इसकी जरूरत होती है। ऐसे में सरकार ने अब पैन कार्ड से जुड़ा एक सख्त नियम लागू किया है जिसे हर पैन कार्ड धारक को जानना और मानना जरूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं इस नियम के बारे में।
पैन-आधार लिंक करना अब अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जुलाई 2025 तय की गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले कर दिया गया है।
अगर आप इस तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी कई वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति समय रहते पैन-आधार लिंकिंग नहीं करवाता है, तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है:
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आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
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बैंक में लेन-देन में अड़चन आएगी
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क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है
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भविष्य में लिंकिंग करवाने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है
सरकार की मंशा क्या है?
पैन और आधार को लिंक करने का उद्देश्य सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं:
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टैक्स चोरी रोकना
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एक व्यक्ति के एक ही पहचान को सुनिश्चित करना
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फर्जी पैन कार्डों को निष्क्रिय करना
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सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना
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टैक्स सिस्टम को पारदर्शी और मजबूत बनाना
यह कदम देश के वित्तीय सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है।
कैसे करें पैन-आधार लिंक? जानिए आसान तरीके
पैन और आधार को लिंक करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन या SMS के माध्यम से कर सकते हैं।
1. ऑनलाइन तरीका:
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https://www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
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“Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें
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अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें
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OTP वेरिफिकेशन करें
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यदि आपने पहले लिंक नहीं किया है, तो ₹1,000 का शुल्क ऑनलाइन जमा करें
2. ऑफलाइन तरीका:
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नजदीकी PAN सेवा केंद्र या आधार केंद्र पर जाएं
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फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें
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कर्मचारी आपकी जानकारी सिस्टम में दर्ज करेगा
3. SMS के जरिए लिंक करें:
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मोबाइल से SMS भेजें:
UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> -
इसे 567678 या 56161 नंबर पर भेजें
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उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए
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जिन लोगों ने पहले ही लिंकिंग करवा ली है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है
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मैन्युअल फॉर्म भरने वालों को लिंकिंग स्टेटस चेक करना चाहिए
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नया पैन बनवाते समय आधार देना जरूरी है
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लिंकिंग का स्टेटस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आसानी से चेक किया जा सकता है
क्यों जरूरी है समय पर लिंकिंग?
पैन और आधार को समय पर लिंक न करवाने से आपके वित्तीय जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। देरी करने से:
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आपके कई काम रुक सकते हैं
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टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी
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TDS कटौती की जानकारी गलत हो सकती है
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बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं
इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना देर किए इसे पूरा कर लें।
कुछ आम सवाल और उनके जवाब
प्र. क्या हर व्यक्ति को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है?
हाँ, जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं, उन्हें यह लिंक कराना जरूरी है।
प्र. क्या लिंकिंग के लिए कोई शुल्क देना होगा?
अगर आपने पहले लिंक नहीं किया है, तो ₹1,000 का शुल्क देना होगा।
प्र. क्या NRI को भी पैन-आधार लिंक करना है?
अगर वे भारत में टैक्सेबल इनकम कमाते हैं और उनके पास आधार है, तो उन्हें भी लिंकिंग करनी होगी।
निष्कर्ष: समय रहते करें पैन-आधार लिंक
सरकार की यह पहल देश में टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पैन और आधार को लिंक करने से न सिर्फ आपकी पहचान मजबूत होती है, बल्कि आपकी वित्तीय गतिविधियों में विश्वसनीयता और सुविधा भी मिलती है।
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30 जुलाई 2025 अंतिम तारीख है। इससे पहले आप यह जरूरी काम जरूर पूरा कर लें। सही समय पर की गई कार्रवाई आपको भविष्य की मुश्किलों से बचा सकती है